जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में POCSO एक्ट, IT एक्ट और मुफ्त कानूनी सहायता पर दी गई जानकारी
सूरजपुर। माननीय श्रीमती विनीता वार्नर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के मार्गदर्शन में और माननीय श्री आनंद प्रकाश वारियाल, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर द्वारा प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता श्री आनंद प्रकाश वारियाल थे। उन्होंने बच्चों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO) के बारे में विस्तार से जानकारी दी और अपने अनुभव साझा किए।
न्यायाधीश ने बच्चों को सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों की न्यूड तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड या शेयर करना एक गंभीर अपराध है। इसके अलावा, उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत आम नागरिकों को मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह के बारे में भी बताया।
इस दौरान, उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट और टोल फ्री नंबर 15100 की सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी।
कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षक श्री राम ज्ञान सिंह, पीएलवी श्री सत्य नारायण, उमेश कुमार राजवाड़े और छात्र उपस्थित रहे।