---Advertisement---

कोरिया पुलिस ने मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया, NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही

Follow Us

कोरिया। स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा भारत सरकार की अधिसूचना (राजपत्र, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली दिनांक 23.12.2022) के अंतर्गत गठित उच्च एवं जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति द्वारा जिला कोरिया में मादक पदार्थों के नष्टीकरण की कार्यवाही आज दिनांक 30.08.2025 को संपन्न कराई गई। यह कार्रवाई जिला स्तर पर गठित समिति की उपस्थिति में पारदर्शिता एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए थाना चरचा परिसर में निर्मित अस्थायी भट्ठा में की गई, जिसकी संपूर्ण कार्यवाही का फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कर अभिलेख सुरक्षित रखा गया है।

नष्टीकरण हेतु प्रस्तुत प्रकरणों में थाना पटना एवं थाना चरचा के वे अपराध शामिल थे, जिनका निराकरण माननीय न्यायालय बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) द्वारा किया जा चुका है। इनमें थाना पटना के अपराध क्रमांक 123/23 धारा 22(सी), अपराध क्रमांक 377/23 धारा 27, अपराध क्रमांक 68/24 धारा 22(बी) व 22(सी) एनडीपीएस एक्ट तथा थाना चरचा का अपराध क्रमांक 287/24 धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट सम्मिलित थे। इन प्रकरणों से संबंधित जप्तशुदा मादक पदार्थों में बुप्रेनार्फिन इंजेक्शन 46 नग, एविल इंजेक्शन 74 नग, पाइवान स्पा प्लस कैप्सूल 31 नग, निडिल 02 नग, एक ग्राम गांजा एवं चिलम चिंदी सम्मिलित थे। इन सभी प्रतिबंधित मादक पदार्थों को समिति के पंचों की उपस्थिति में भट्ठा में जलाकर नष्ट किया गया।

यह कार्यवाही में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्यों के उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री रवि कुमार कुर्रे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल, आबकारी निरीक्षक सपना सिन्हा, थाना प्रभारी चरचा उप निरीक्षक प्रमोद पाण्डेय एवं प्रभारी डीसीआरबी शाखा उप निरीक्षक सेवाराम बुनकर की उपस्थिति में कोरिया जिला का एनडीपीएस एक्ट निराकरण प्रकरण को थाना चरचा परिसर में नस्टिकरण किया गया है।

Leave a Comment