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कोरिया पुलिस ने सास की सेवा विवाद में हुई निर्मम हत्या का किया खुलासा, महिला आरोपी गिरफ्तार

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सास की सेवा विवाद से उपजा हत्या का षड्यंत्र, कोरिया पुलिस की मिली बड़ी सफलता

कोरिया। थाना बैकुण्ठपुर क्षेत्रांतर्गत घटित निर्मम हत्या के प्रकरण का खुलासा करते हुए कोरिया पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजने में सफलता प्राप्त की है। प्रकरण दिनांक 01 सितंबर 2025 को उस समय उजागर हुआ जब मृतिका श्रीमती पार्वती साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी डामरपारा, थाना बैकुण्ठपुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना उसके पति अनुज साहू द्वारा थाना बैकुण्ठपुर में दी गई। घटना की गंभीरता एवं संदेहास्पद परिस्थितियों को देखते हुए थाना स्तर पर मर्ग क्रमांक 106/2025 धारा 194 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री रवि कुमार कुर्रे के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री राजेश साहू के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई, जिसने घटना स्थल का निरीक्षण, आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, परिजनों एवं गवाहों के कथन तथा पीएम रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण विवेचना को आगे बढ़ाया। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतिका के परिवार में संपत्ति एवं बुजुर्ग सास की सेवा-सुश्रूषा को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, जिसके परिणामस्वरूप आरोपिया ने मृतिका की हत्या करने की ठान ली थी।

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि मृतिका पार्वती, पिता सूरज लाल साहू की संतान थी, जिनकी दो पत्नियाँ रही। प्रथम पत्नी सुखमन साहू नि:संतान रही जबकि दूसरी पत्नी नरबदिया साहू से पार्वती एवं उसका भाई रोहित जन्मे। विवाह उपरांत मृतिका अपने पति अनुज साहू निवासी भगवानपुर, प्रेमनगर, जिला सूरजपुर के साथ बैकुण्ठपुर में निवास करती थी। मृतिका एवं उसके परिजन दिवंगत पिता के देखरेख संबंधी विवाद में उलझे हुए थे। सूरज लाल साहू ने जीवनकाल में अपने भतीजे चन्द्रप्रकाश साहू एवं उसकी पत्नी अनीता साहू को भी अपने साथ रखकर सेवा के एवज में दो एकड़ भूमि प्रदान की थी। किंतु सूरज लाल की मृत्यु उपरांत परिजनों एवं आरोपियों के बीच सेवा संबंधी विवाद और गहराता गया। सुखमन साहू (मृतिका की बड़ी सास) अपने भरण-पोषण एवं सेवा के लिए मृतिका पार्वती एवं उसके परिवार पर अधिक विश्वास करती थी, जिससे चन्द्रप्रकाश साहू एवं उसकी पत्नी अनीता साहू आक्रोशित रहते थे। परिवार में लगातार उत्पन्न हो रहे तनाव एवं विवाद ने अंततः हत्या जैसी जघन्य वारदात का रूप ले लिया।

दिनांक 01 सितंबर 2025 को दोपहर लगभग 2:30 बजे से 3:00 बजे के बीच, जब मृतिका पार्वती अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी, उसी समय अवसर का लाभ उठाकर आरोपिया श्रीमती अनीता साहू, उम्र 36 वर्ष, पत्नी चन्द्रप्रकाश साहू निवासी तलवापारा बैकुण्ठपुर ने स्टाल (दुपट्टा) से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। विवेचना में अपराध की पुष्टि होने पर थाना बैकुण्ठपुर में अपराध क्रमांक 306/2025 धारा 103(1), 332(ए) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। तत्पश्चात् आरोपिया को दिनांक 08 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण के सफल खुलासे में निरीक्षक विपिन लकड़ा, निरीक्षक शीतल सिदार, उपनिरीक्षक जयालक्ष्मी, प्रधान आरक्षक दीपक पाण्डेय, महिला आरक्षक किरण पैकरा एवं पूर्णिमा सिदार की उल्लेखनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण टीम की सराहना करते हुए इसे बैकुण्ठपुर पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया।

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