सूरजपुर। जिले में अवैध गतिविधियों एवं गैर-कानूनी कार्यों पर सख्ती बरतने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं डीआईजी श्री प्रशांत ठाकुर के निर्देश के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में चौकी बसदेई थाना सूरजपुर में धमकी और गाली-गलौज का मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, शाहिना खातून पति मोहम्मद सबीर निवासी जूर ने लिखित रिपोर्ट चौकी बसदेई में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि अफरोज अंसारी पिता शहाबुद्दीन उम्र 32 वर्ष, निवासी जूर द्वारा बकरा काटने वाले कतर (उपकरण) से अपने घर वालों एवं गांव के अन्य लोगों को मारने-पीटने और गंभीर जान से मारने की धमकी दे रहा था।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 657/2025 के तहत धारा 296(बी), 351(3) बी.एन.एस. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर तत्काल कार्रवाई शुरू की। आरोपी को पकड़कर आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी बसदेई योगेंद्र जायसवाल, प्रधान आरक्षक शिवकुमार, आरक्षक सारथी महेंद्र सिंह, रामकुमार, शिवराज, राकेश सिंह, सैनिक अनिल, एवं महिला आरक्षक पूनम प्रफुल्ल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की आपराधिक या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।

















