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गैर इरादतन हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दी 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

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सूरजपुर- दिनांक 20.01.23 को कालेज रोड़ सूरजपुर निवासी बबिता ने थाना सूरजपुर में सूचना दिया कि 20 जनवरी की सुबह धनरासो उर्फ निशा सिंह के घर सुपा मांगने गई थी घर के बाहर से उसे आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला तब यह घर अंदर जाकर देखी तो धनरासो किचन कमरे में कंबल से ढकी हुई थी कंबल को हटाकर देखी तो वह मृत पड़ी थी मृतिका का पति रामरतन देवांगन घर में नहीं था। सूचना पर मर्ग कायमी उपरांत अपराध क्रमांक 39/2023 धारा 302 भादवि का पंजीबद्व किया गया एवं आरोपी रामरतन देवांगन पिता सुखल राम उम्र 30 वर्ष ग्राम सुरता, छातापारा, थाना रामानुजनगर को गिरफ्तार किया गया। मामले के विवेचक एसआई दिनेश राजवाड़े द्वारा प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यायालय सूरजपुर में पेश किया।

इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर निर्णय दिनांक 31.01.2026 में समग्र तथ्यों एवं मृतिका को कारित चोटों की प्रकृति के आधार पर धारा 302 भा.दं.सं. के स्थान पर भा.दं.सं. की धारा 304 के प्रथम भाग के आरोप अर्थात गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध होने से आरोपी रामरतन देवांगन को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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