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नशे की हालत में चुनाव कार्य में बाधा डालने वाले प्रधान पाठक निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

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एस.आई.आर. कार्य में लगे कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार पड़ा महंगा, लापरवाही पर गिरी गाज

सूरजपुर- जिले के विकासखंड प्रतापपुर के अंतर्गत एक प्रधान पाठक को नशे की हालत में शासकीय कार्य में बाधा डालने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सूरजपुर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी की प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर यह अनुशासनात्मक कार्यवाही की है।

क्या है मामला?

शासकीय आदेश के अनुसार, विफल राम पैकरा, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बरपटिया, विकासखंड प्रतापपुर, दिनांक 08 फरवरी 2026 को मतदान केंद्र क्रमांक 174 प्राथमिक शाला भवन बरपटिया के प्रांगण में नशे की हालत में उपस्थित हुए थे। उस समय वहां एस.आई.आर. (SIR) का कार्य चल रहा था।

आरोप है कि उन्होंने:

शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया।

कार्य में लगे कर्मचारियों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया।

अपने शिक्षकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती।

जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने पर हुई कार्यवाही

इस गंभीर मामले में विभाग द्वारा संबंधित शिक्षक को स्पष्टीकरण जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965’ के नियम 3 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबन की कार्यवाही की है।

निलंबन अवधि के निर्देश

तत्काल प्रभाव: निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

मुख्यालय: निलंबन अवधि में विफल राम पैकरा का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर नियत किया गया है।

जीवन निर्वाह भत्ता: नियमानुसार उन्हें निलंबन काल में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

इस कड़ी कार्यवाही से शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय कार्य में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या नशे की हालत में अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आदेश-

नशे की हालत में चुनाव कार्य में बाधा डालने वाले प्रधान पाठक निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

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