वाहनों में हमेशा क्षमता के अनुसार ही माल लादें ताकि जुर्माने और दुर्घटना से बचा जा सके
सूरजपुर- अशोक लिलेण्ड वाहन में अवैध रूप से ओवरलोडिंग करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। दिनांक 14.02.2026 को थाना चंदौरा पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी इसी दौरान वहां अशोक लिलेण्ड बडा दोस्त वाहन क्रमांक एमपी 20 जेडडी 7239 पहुंचा जिसमें फर्नीचर लोड था। वाहन में लोड फर्नीचर का वाहन के वास्तविक रूप से बाहर अत्यधिक उंचाई में लोड़ किया होने के कारण अनुज्ञेय सीमा से परे होने पर थाना चंदौरा पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर 20 हजार रूपये का समन शुल्क लिया है। पुलिस ने वाहन मालिकों/चालकों से अपील किया है कि वाहनों में हमेशा क्षमता के अनुसार ही माल लादें ताकि जुर्माने और दुर्घटना से बचा जा सके।

















