---Advertisement---

एसआईआर: जिला संयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में किया गया मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

Follow Us

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को साझा की अंतिम मतदाता सूची

सूरजपुर- 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए एसआईआर अभियान के विभिन्न चरणों के प्रभावी संचालन के बाद अर्हतः तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर आज 21 फरवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन जिला संयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस. जयवर्धन द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल से उपस्थित प्रतिनिधियों को अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां (एक प्रति फोटोयुक्त हार्ड कॉपी एवं एक प्रति फोटोरहित साफ्ट कॉपी) निःशुल्क साझा की गई।

अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी एस. जयवर्धन द्वारा समस्त जिले वासियों को इस अभियान मे उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा बताया गया कि चार महिने तक चलने वाल एसआईआर कार्यक्रम के पश्चात आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। जिसमें 06 लाख 75 हजार 186 मतदाता पंजीकृत हैं और प्रारूप सूची मे प्रकाशन के बाद अंतिम सूची में 09 हजार 682 मतदाताओं की वृद्धि हुई हैं। उन्होने आगे बताया कि अंतिम मतदाता सूची में विधानसभावार हुए बदलाव के अनुसार विधानसभा प्रेमनगर में 3,996 मतदाता जुड़े, भटगांव में 3,871 मतदाता तथा प्रतापपुर मे 4,781 मतदाता जुड़े अर्थात् विधानसभावार अंतिम सूची मे प्रेमनगर में 02 लाख 22 हजार 359, भटगांव में 02 लाख 26 हजार 744 तथा प्रतापपुर में 02 लाख 26 हजार 83 मतदाता है। इसके साथ ही उन्होने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन जिला- सूरजपुर की वेबसाइट https://surajpur.nic.in/ और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in पर भी उपलब्ध है, जहाँ मतदाता अपने विवरण की जाँच कर सकते हैं।

मतदाताओं के लिए विशेष सूचना:

सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि आप अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम नीचे

दिए गए माध्यमों से जाँच सकते हैं-

वेबसाइट https://ceochhattisgar.nic.in

वोटर पोर्टल -https://voters.eci.gov.in

ECINETApp- बीएलओ (बीएलओ) के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय /ईआरओ/ एईआरओ कार्यालय से ।

महत्वपूर्ण निर्देश

यदि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरकर, उसके साथ घोषणा पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेज़ संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि अंतिम मतदाता सूची में दी गई जानकारी में कोई त्रुटि एवं स्थानातंरण हेतु फॉर्म-8 भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म-7 भरकर आवेदन किया जा सकता है।

अपील प्रक्रिया

कैटेगरी सी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के ऐसे मतदाता जिनको सुनवाई किये जाने हेतु नोटिस प्राप्त हुआ था, जिनकी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से विधिवत् सुनवाई किये जाने के उपरांत अपात्र मतदाताओं के रूप में नाम मतदाता सूची से विलोपित करने की कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं से प्राप्त दावा / आपत्ति के माध्यम से नाम विलोपित करने की कार्यवाही किया गया है। ऐसे मतदाता यदि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यवाही से संतुष्ट नही है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 (क) और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 27 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 15 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता है तथा यदि मतदाता प्रथम अपील के कार्यवाही से भी संतुष्ट नही होने की दशा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. के समक्ष 30 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

सूरजपुर की ताजा खबरे

क्राइम न्यूज़

Leave a Comment