पिता द्वारा जमीन बेचने की बात पर पुत्र था नाराज
कोरिया- दिनांक 16.01.,2026 को प्रार्थी अरविंद राजवाड़े पिता शोभाराम राजवाड़े उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम खरवट ऊपर पर का थाना चर्चा चरचा में उपस्थित होकर मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका पिता शोभाराम वर्ष 2001 में दूसरी पत्नी बनाकर बनखेता पारा में रहता था करीब 2 वर्ष पूर्व उसकी दूसरी पत्नी की मृत्यु होने पर घूम-घूम कर रहता था पिता द्वारा करीब दो एकड़ जमीन को वह बिक्री कर दिया है दिनांक 16.01. 26 की सुबह 7:00 बजे उसे पता चला कि खरवट नान मोहाड़ी तालाब में एक आदमी का लाश है तब यह अपने परिवारजन मां भाई और अन्य लोगों के साथ जाकर देखा तो उसके पिता का ही लाश था सूचना पर थाना चरचा में मार्ग क्रमांक 02/2026 धारा 194 बीएनएस पंजीबद्ध कर शव का पंचनामा करवाई बाद शव का पीएम कराया गया पीएम कर्ता डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु का स्पष्ट कारण लेख न करते हुए टीवियाबोन प्रिजर्व किया गया।
टीबीएबोन का रासायनिक परीक्षण हेतु एफ एस एल भेजा गया। एफ एस एल रिपोर्ट में नेगेटिव पाए जाने पर डॉक्टर से क्यूरी कराया गया जो मृत्यु हत्यात्मक व गला घोट कर हत्या करना पाये जाने पर अपराध क्रमांक 46/2026 धारा 103-(1) 238(क) ,3(5) bns का अपराध दर्ज कर संदेह के आधार पर मृतक के दोनों पुत्र कैलाश और अरविंद से कड़ाई से पूछताछ करने पर पाया गया की रामकैलाश के द्वारा दिनांक 15.01.26 के रात्रि में करीब 9-10 बजे जमीन बेचने की बात को लेकर पिता का हाथ में पहने दास्ताना से गला घोटकर हत्या कर अपने भाई अरविंद की मदद से लाश को तालाब में फेंक दिया। घटना को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे व राजेश साहू एसडीओपी के मार्गदर्शन में आरोपी 1. राम कैलाश पिता शोभाराम राजवाड़े उम्र 37 वर्ष 2. अरविंद रजवाडे पिता शोभाराम राजवाड़े उम्र 27 वर्ष निवासी खरवट थाना चरचा को दिनांक 21.03.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। संपूर्ण कारवाही में थाना चरचा पुलिस का संयुक्त योगदान रहा।



















