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फर्जी अनुज्ञा पत्र के सहारे 15 टन लकड़ी का अवैध परिवहन पकड़ा गया, तीन के खिलाफ FIR दर्ज

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सूरजपुर- कलेक्टर एस जयवर्धन के निर्देशन में जिले में अवैध लकड़ी कटाई एवं परिवहन पर लगतार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जारी जांच में जिले में अवैध लकड़ी परिवहन का बड़ा मामला उजागर हुआ है। विगत दिवस 17 मार्च 2026 को ग्राम रामानुजनगर में जांच के दौरान एक ट्रक (क्रमांक CG 12 BB 1429) से करीब 15 टन लकड़ी जब्त की गई। जांच में प्रस्तुत अनुज्ञा पत्र फर्जी पाए जाने पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लकड़ी सहित वहां जब्त किया गया।

अनुभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाहन चालक राजेश यादव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर के नाम से जारी कथित अनुज्ञा पत्र क्रमांक 1483/अ.वि.अ./प्रवाचक/2026 प्रस्तुत किया गया। संदेह के आधार पर किए गए सत्यापन में यह दस्तावेज पूरी तरह कूटरचित और फर्जी पाया गया। कार्यालयीन अभिलेखों में इस प्रकार का कोई अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जाना पुष्टि हुआ।

उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक जांच से इस बात की पुष्टि की गई कि लकड़ी का परिवहन सूरजपुर क्षेत्र से खरोरा (जिला रायपुर) स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री तक किया जा रहा था। इस प्रकरण में लकड़ी संग्रहण केंद्र संचालक आजम खान, बृजनारायण साहू (निवासी ग्राम कैलाशपुर) एवं वाहन चालक राजेश यादव की संलिप्तता पाई गई है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजनगर ने बताया कि आरोपियों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से लकड़ी परिवहन किया जा रहा था। कार्रवाई करते हुए लकड़ी सहित वाहन को जब्त कर थाना रामानुजनगर में सुरक्षित रखा गया है।

इस सम्बन्ध में अनुभागीय अधिकारी राजस्व सुरजपुर द्वारा तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सूरजपुर में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है जिस पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस सम्बन्ध में कलेक्टर एस जयवर्धन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अवैध परिवहन एवं फर्जी दस्तावेजों के उपयोग पर जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त से सख़्त कार्रवाई की जाएगी । जिले में इस तरह की गतिविधियों पर कलेक्टर ने और अधिक निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

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