एसडीएम कोर्ट में 22 हितग्राहियों की हुई पेशी, निर्माण पूर्ण करने की अंतिम चेतावनी
सूरजपुर- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं करने अथवा अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर रेना जमील के निर्देश एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर शिवानी जायसवाल द्वारा एसडीएम न्यायालय में ऐसे हितग्राहियों की सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चंद्रपुर, नवगई, नेवरा, परी एवं पीढ़ा के कुल 22 हितग्राही एसडीएम न्यायालय में उपस्थित हुए। इन सभी हितग्राहियों को शासन से आवास निर्माण के लिए राशि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया।
सुनवाई के दौरान एसडीएम शिवानी जायसवाल ने हितग्राहियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शासन द्वारा प्रदान की गई आवास की राशि का उपयोग केवल मकान निर्माण के लिए ही किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशि का अन्य किसी कार्य में उपयोग करना नियमों के विरुद्ध है।
एसडीएम ने सभी हितग्राहियों को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया कि वे अगली पेशी से पूर्व अपने आवास का निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करें तथा अगली सुनवाई के दौरान निर्मित आवास की अद्यतन फोटो न्यायालय में प्रस्तुत करें।
जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर अपने आवास का निर्माण पूर्ण कर शासन की मंशा के अनुरूप योजना का लाभ लें। साथ ही लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है ।


















