जिला न्यायालय सूरजपुर एवं तालुका न्यायालय प्रतापपुर में 18 जुलाई को आयोजन
अधिक निराकरण हेतु गठित की गईं कुल चार खण्डपीठें, पक्षकारों से लाभ उठाने की अपील
प्रधान जिला न्यायाधीश थॉमस एक्का के निर्देशन में सौहार्दपूर्ण निराकरण की पहल; पक्षकार शीघ्र, सरल एवं कम खर्च में करा सकेंगे प्रकरणों का निपटारा
सूरजपुर- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं प्रधान जिला न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर थॉमस एक्का के दिशा-निर्देशन में पराक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (धारा 138 एन.आई. एक्ट) से संबंधित प्रकरणों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण के लिए 18 जुलाई 2026, दिन शनिवार को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
यह स्पेशल लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, सूरजपुर एवं तालुका न्यायालय परिसर, प्रतापपुर में आयोजित होगी। अधिक से अधिक प्रकरणों के प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जिला न्यायालय सूरजपुर में दो खण्डपीठ तथा तालुका न्यायालय प्रतापपुर में भी दो खण्डपीठों का गठन किया गया है। इस प्रकार दोनों न्यायालय परिसरों में कुल चार खण्डपीठों के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार स्पेशल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर अपने प्रकरणों का शीघ्र, सरल एवं कम खर्च में निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है तथा इसमें समय, धन एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी की बचत होती है, साथ ही पक्षकारों के आपसी संबंध भी मधुर बने रहते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की गई है कि वे धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपने प्रकरणों के निराकरण हेतु स्पेशल लोक अदालत में उपस्थित होकर इस वैकल्पिक एवं प्रभावी न्याय व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर के दूरभाष क्रमांक 07775-299122 एवं 8120980173 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह हेतु नालसा टोल फ्री नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
















