सूरजपुर- दिनांक 24.07.2026 को ग्राम गोंदा निवासी सम्पतिया पति राजेन्द्र सूर्यवंशी ने थाना प्रतापपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23.07.2026 को अपने घर में अपने पति राजेन्द्र प्रसाद के साथ थी, शाम करीब 8.30 बजे हरिनन्दन राजवाड़े अपने साथी राहुल शर्मा और तुषार भाई के साथ घर आया। यह लोग अपने घर के आंगन में बैठकर बात कर रहे थे। करीब 9.00 बजे रात में ग्राम केंवरा के ललित राजवाड़े, सकल राजवाड़े, चंदन कसेरा अपने 10 अन्य साथियों के साथ 07 नग मोटर सायकल से आये और सभी लोग इसके घर अंदर घुसकर पति के साथ बैठे और हरिनन्दन राजवाड़े को गाली देते हुए बहुत बड़े गुंडा बनते हो कहते हुए सभी एक राय होकर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्का व डण्डा से हरिनन्दन राजवाड़े को मारते हुए घर अंदर से खींचते हुए बाहर ले गये और मारपीट करने लगे। यह और इसके पति हरिनन्दन को बचाने के लिए बहुत प्रयास किये, फिर भी ललित राजवाड़े व उसके साथी नहीं माने और हम दोनों के साथ भी मारपीट करने लगे और हरिनन्दन को अपने साथ लाये मोटरसायकल से उठाकर ले गये। जिस पर प्रार्थियां ने डायल 112 को फोन कर घटना की जानकारी देते हुए बुलवाई और अपने पति के साथ अपने मोटरसायकल से उन सभी का पीछा करते भैंसामुड़ा की तरफ गई। जैसे ही ग्राम भैंसामुड़ा के केंवरा चौक पर पहुँची, देखी कि चौक पास हरिनन्दन को अधमरे हालत में फेंककर सभी लोग भाग गये थे। डायल 112 वाहन आने पर हरिनन्दन को उसके बड़े भैया और भाभी प्रतापपुर अस्पताल ले गये। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर थाना प्रतापपुर में अपराध क्रमांक 211/2026 में धारा 296, 351(2), 115(2), 109(1), 140(1), 331(6), 190, 191(1), 191(3), 103(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।
मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल ने आरोपियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। थाना प्रतापपुर पुलिस ने मामले की विवेचना दौरान प्रार्थियां, गवाहों के कथन, घटना स्थल निरीक्षण, मर्ग इंटीमेशन सहित अन्य साक्ष्य संकलित कर आरोपी (1) ललित राजवाड़़े पिता चमरू राम राजवाड़े उम्र 29 वर्ष (2) सकल प्रसाद, पिता स्व. सुरेश राजवाड़े, उम्र 30 वर्ष (3) आशुतोष राजवाड़े पिता जनेवधारी राजवाड़े उम्र 33 वर्ष (4) शिवम कुमार राजवाड़े, पिता सम्पत राम राजवाड़े उम्र 28 वर्ष (5) रजय गुप्ता पिता रमेश कुमार गुप्ता उम्र 38 वर्ष (6) भुनेश्वर प्रसाद राजवाड़े पिता बोधन राम राजवाड़े, उम्र 30 वर्ष (7) सुनील राजवाड़े पिता इन्द्र कुमार राजवाड़े उम्र 28 वर्ष (8) शिव कुमार राजवाड़े पिता बबुआ राम राजवाड़े उम्र 28 वर्ष (9) राजू उर्फ सतीश राजवाड़े, पिता बदलू राम राजवाड़े उम्र 25 वर्ष (10) मनोज कुमार राजवाड़े पिता हीराधन राजवाड़े उम्र 25 वर्ष को दिनांक 27.07.2026 को पकड़ा, कार्यपालिक दण्डाधिकारी की मौजूदगी में प्राथियां द्वारा आरोपियों की शिनाख्ती की गई। पूछताछ पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया जिनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 3 डण्डे और 4 नग मोटर सायकल जप्त कर विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रतापपुर में न्यायिक रिमाण्ड पर भेजने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो माननीय न्यायालय के द्वारा रिमाण्ड आवेदन खारिज करते हुए आरोपियों को उनके व्यक्तिगत् 50-50 हजार रूपये के बंधपत्र निष्पादित करने पर रिहा किया गया था।
थाना प्रतापपुर पुलिस ने आदेश के विरूद्ध जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में पुनरीक्षण याचिका माननीय जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रतापपुर के न्यायालय में दाखिल किया जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27.07.2026 को निरस्त किया गया। थाना प्रतापपुर पुलिस ने प्रकरण के आरोपियों के रिमाण्ड हेतु प्रतिवेदन दिनांक 06.08.2026 को पुनः माननीय न्यायालय में पेश किया जो माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को दिनांक 20.08.2026 तक न्यायिक रिमाण्ड स्वीकृत किया है। मामले में फरार अन्य आरोपियों की पतासाजी सरगर्मी से की जा रही है।


















