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आवास प्लस 2.0 पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अपात्र एवं प्राथमिकता परिवर्तन की सूची जारी

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आवास प्लस 2.0 की सूची वेबसाइट और पंचायतों के सूचना पटल पर उपलब्ध, 01 अक्टूबर तक मंगाई गई दावा-आपत्ति

सूरजपुर- राज्य शासन के निर्देशानुसार योजना की मार्गदर्शिका अनुरूप कलेक्टर रेना जमील एवं जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 के माध्यम से छूटे हुए पात्र परिवारों के सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद ग्राम सभा के सत्यापन एवं अनुमोदन उपरान्त किए गए परिवर्तनों को जनपद पंचायत के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री पश्चात् जिले को सूची प्राप्त हुई है। जिला स्तर पर सभी परिवर्तनों को अनुमोदित करने पूर्व जिला स्तर पर गठित अपीलीय समिति के निर्णय एवं मार्गदर्शिका अनुसार सभी संशोधनों पर दावा आपत्ति आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

                  सर्वेक्षण उपरांत प्रगणक एवं चेकर के भौतिक सत्यापन के बाद भारत सरकार से जारी सूची का ग्राम सभाओं में वाचन, सत्यापन एवं अनुमोदन कराया गया। ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार जिले की 6 जनपद पंचायतों में कुल 8,688 परिवार अपात्र पाए गए हैं। इसमें भैयाथान से 2750, ओड़गी से 1181, प्रतापपुर से 2448, प्रेमनगर से 206, रामानुजनगर से 661 एवं सूरजपुर से 1442 परिवार शामिल हैं। इसी प्रकार जिले के 5 जनपद पंचायतों में कुल 2,412 परिवारों के प्राथमिकता क्रम में बदलाव हुआ है, इसमें भैयाथान जनपद से 515, प्रतापपुर से 75, रामानुजनगर से 682, सूरजपुर से 14 तथा प्रेमनगर से 1126 परिवार सम्मिलित हैं। 

जनपद पंचायतों द्वारा आवास पोर्टल पर उक्त फैक्ट अपडेट करने के उपरांत अपात्र परिवारों एवं प्राथमिकता क्रम में बदलाव की सूची को जिला स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के निर्णय और योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार विलोपन एवं प्राथमिकता क्रम में संशोधन से पूर्व दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। उक्त दोनों प्रकार के संशोधनों का विवरण एवं हितग्राहिवार सूची को जिले के आधिकारिक वेबसाइट www.surajpur.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा जिला पंचायत एवं संबंधित जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर भी इसे चस्पा किया गया है, जहाँ आम नागरिक इसका अवलोकन कर सकते हैं।

                   सूची में शामिल जिन हितग्राहियों अथवा परिवारों को किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करनी है, वे 17 सितंबर 2026 से 01 अक्टूबर 2026 तक कार्यालयीन समय में शाम 5रू30 बजे तक मुख्य जिला पंचायत सीईओ सूरजपुर अथवा संबंधित जनपद पंचायत सीईओ के समक्ष निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त किसी भी दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या या शिकायत है तो जिले के हेल्पलाइन नंबर 9244049285 पर संपर्क किया जा सकता है।

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