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सूरजपुर: छात्रा से दुष्कर्म व लैंगिक उत्पीड़न के आरोपी सहायक शिक्षक पर गिरी गाज, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित

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भटगांव पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में गिरफ्तारी के बाद डीईओ ने जारी किया आदेश, निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर नियत

सूरजपुर। छात्रा से दुष्कर्म और लैंगिक उत्पीड़न के गंभीर मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधिना (सलका) के सहायक शिक्षक एल.बी. मधुसूदन गुप्ता को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सूरजपुर ने तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया है।

पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में हुई थी गिरफ्तारी

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश (क्रमांक/स्था03/टी-संवर्ग/2026-27/8052, दिनांक 28/09/2026) के अनुसार, थाना प्रभारी भटगांव की सूचना क्रमांक 1765/2026 दिनांक 21 सितंबर 2026 के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

आरोप है कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधिना (सलका), विकासखंड भैयाथान में पदस्थ सहायक शिक्षक एल.बी. (प्रयोगशाला सहायक के पद विरुद्ध कार्यरत) मधुसूदन गुप्ता ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय भैयाथान में अध्ययनरत छात्रा के साथ दुष्कर्म एवं लैंगिक उत्पीड़न किया। पीड़िता की शिकायत पर थाना भटगांव में अपराध क्रमांक 174/26 के तहत:
भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 65(1), 64(2)(M), 351(3), 238 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act): धारा 04 एवं 06 के तहत गंभीर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शिक्षक को 21 सितंबर 2026 को दोपहर 13:30 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर निलंबन

डीईओ सूरजपुर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि शिक्षक द्वारा शिक्षकीय गरिमा के विपरीत कार्य करने, शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने तथा ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965’ के नियम 3 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर यह प्रशासनिक कदम उठाया गया है।

‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966’ के नियम 9(1)(क) के तहत मधुसूदन गुप्ता को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय (BEO) प्रेमनगर नियत किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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