ओड़गी के पड़वारी प्राथमिक शाला में पदस्थ थे सूरजबहादुर सिंह, बीईओ के प्रतिवेदन, पंचनामा व वायरल वीडियो के आधार पर निलंबन की गाज, प्रेमनगर किया गया अटैच
सूरजपुर। शासकीय कार्य में बाधा डालने, शराब के नशे में गाली-गलौज व हाथापाई करने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सूरजपुर ने विकासखंड ओड़गी अंतर्गत प्राथमिक शाला पड़वारी के प्रधान पाठक सूरजबहादुर सिंह को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया है।
सत्यापन कार्य में बाधा और ऑपरेटर से हाथापाई का मामला
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश (क्रमांक/8406/स्था03/टी-संवर्ग/निलंबन/2026-27) के अनुसार, प्राथमिक शाला पड़वारी के प्रधान पाठक सूरजबहादुर सिंह पर एमबीयू (MBU) सत्यापन कार्य के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने का गंभीर आरोप है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, उक्त शिक्षक द्वारा शराब के नशे में एमबीयू ऑपरेटर के साथ गाली-गलौज व मारपीट की गई, जिससे दूर-दराज से आए स्कूली बच्चों का अपडेशन कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ और शासकीय कार्य में रुकावट आई।
पंचनामा व वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई
इस पूरे प्रकरण में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ओड़गी के प्रतिवेदन (दिनांक 07.10.2026), माध्यमिक शाला कछिया के प्रधान पाठक एवं शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत पंचनामा तथा सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को संज्ञान में लिया गया। जांच में प्रथम दृष्ट्या छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर डीईओ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि में प्रेमनगर रहेगा मुख्यालय
जारी आदेश के तहत निलंबन अवधि के दौरान प्रधान पाठक सूरजबहादुर सिंह का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। मामले की प्रतिलिपि संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर सूरजपुर, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।
पारदर्शिता एवं विधिक संतुलन नोट:यह समाचार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सूरजपुर द्वारा जारी आधिकारिक निलंबन आदेश (आदेश क्रमांक 8406, दिनांक 08/10/2026) पर आधारित है।