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पीएचसी गणेशपुर में ताला बंद रहने से बाहर हुआ प्रसव, नवजात की मौत: सीएमएचओ ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और एएनएम को किया निलंबित

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प्रसूता को रात में लाया गया था अस्पताल, डॉक्टर व नर्स के नदारद रहने से बाहर ही जन्मा बच्चा, हालत बिगड़ने पर महिला हुई बेहोश, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

सूरजपुर/रामानुजनगर- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गणेशपुर में घोर चिकित्सकीय लापरवाही का अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटके होने और ड्यूटी से डॉक्टर व नर्स के गायब रहने के कारण प्रसूता महिला को अस्पताल के बाहर खुले में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। समय पर समुचित डॉक्टरी इलाज न मिलने से नवजात शिशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रसूता भी अचेत होकर वहीं गिर पड़ी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) सूरजपुर ने प्रथम दृष्टया घोर लापरवाही बरतने के आरोप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (ग्रामीण चिकित्सा सहायक) और ड्यूटीरत एएनएम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

रात में बंद मिला अस्पताल, बाहर ही तड़पती रही प्रसूता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक निलंबन आदेश के अनुसार, दिनांक 14 अक्टूबर 2026 की रात्रि में विकासखंड रामानुजनगर अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गणेशपुर में एक प्रसूता महिला को प्रसव हेतु लाया गया था। परिजनों के पहुंचने पर स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका मिला। केंद्र पर न तो डॉक्टर मौजूद थे और न ही कोई नर्सिंग स्टाफ।

प्रसव पीड़ा अत्यधिक बढ़ जाने के कारण स्वास्थ्य केन्द्र के सामने ही महिला का प्रसव हो गया। आवश्यक आपातकालीन देखभाल के अभाव में नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया, वहीं प्रसूता भी प्रसव के पश्चात अचेत हो गई।

जांच दल गठित, दो स्वास्थ्यकर्मियों पर गिरी गाज

घटना की सूचना मिलते ही जिला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामले को अत्यंत संवेदनशील व पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए सीएमएचओ सूरजपुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की है: 1. राजेश पटेल, ग्रामीण चिकित्सा सहायक एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी गणेशपुर (आदेश क्र./7688/स्था./2026) 2.. प्रमिला गिरी, द्वितीय एएनएम, पीएचसी गणेशपुर (आदेश क्र./7690/स्था.) दोनों कर्मचारियों को कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने के चलते जांच दल का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, मिशन संचालक एनएचएम, कलेक्टर सूरजपुर तथा संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को भी प्रेषित कर दी गई है।

पारदर्शिता एवं दस्तावेजी संदर्भ:यह समाचार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा जारी निलंबन आदेश क्रमांक 7688/स्था/2026 एवं 7690/स्था (दिनांक 15/10/2026) में दर्ज अधिकृत विवरण पर आधारित है।

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