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प्रशासनिक शिथिलता व लापरवाही पर संभागायुक्त की बड़ी कार्रवाई: बिहारपुर के प्रभारी तहसीलदार करमचंद जाटवर निलंबित

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कुबेरपुर ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद कानून-व्यवस्था संभालने में लापरवाही पर गिरी गाज

सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने जारी किया तत्काल निलंबन आदेश, संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला अंबिकापुर नियत किया मुख्यालय

सूरजपुर- प्रशासनिक शिथिलता एवं शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता बरतने के मामले में सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने कड़ा रुख अपनाते हुए बिहारपुर (तहसील भैयाथान, जिला सूरजपुर) के प्रभारी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार करमचंद जाटवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर के प्रतिवेदन पर हुई कार्रवाई- संभागायुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 574829/स्था0/2026 के अनुसार, कलेक्टर जिला सूरजपुर के पत्र क्रमांक 5890/शिकायत/2026 (दिनांक 27 अक्टूबर 2026) के माध्यम से प्रभारी तहसीलदार की कार्यशैली एवं आचरण शासकीय सेवा नियमों के विपरीत पाए जाने संबंधी प्रतिवेदन भेजा गया था।

क्या है पूरा मामला?- प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, बीते 17 अक्टूबर 2026 को ग्राम कुबेरपुर में हुई ट्रैक्टर दुर्घटना के उपरांत उत्पन्न कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में प्रभारी तहसीलदार जाटवर द्वारा घोर प्रशासनिक शिथिलता, उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई। उनका यह कृत्य शासकीय सेवा की गरिमा के सर्वथा विपरीत और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आने के साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत पाया गया।

तत्काल प्रभाव से निलंबन, अंबिकापुर मुख्यालय तय- संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत जाटवर को निलंबित करते हुए आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला, अम्बिकापुर (जिला सरगुजा) निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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