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प्रेमी के बहकावे में आई युवती ने की आत्महत्या, आरोपी को कोरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार

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कोरिया, अपराध क्र. :- 345/24

धारा :- 306 IPC 

आरोपी का नाम :- भूपेन्द्र कुमार राजवाडे पिता स्व. परमानंद राजवाडे उम्र 25 वर्ष जाति रजवार साकिन बस्ती उपरपारा थाना वैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ०ग०

दिनांक 12 जून 2024 को प्रार्थीया रूबी राठिया, थाना बैकुंठपुर आकर सूचना दी कि वर्षा कुल्हरिया, सत्यनाराण साहू ग्राम हर्रापारा के किराये के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना बैकुंठपुर में मर्ग क्रमांक 63/2024 धारा 174 सीआरपीसी का मर्ग पंजीबद्ध किया गया एवं जाँच पंचनामा के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रकरण मे डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु फांसी लगाने से होना बताया था। 

जिसके उपरांत प्रकरण मे जाँच की जा रही थी, विवेचना में पाया गया कि मृतिका वर्षा का भूपेन्द्र कुमार राजवाडे नामक व्यक्ति के साथ करीब 4 – 5 वर्षों से प्रेम संबंध था। दिनांक 09 जून 2024 की शाम मृतिका अपनी माँ से अपने सहेली के यहाँ जा रही हूँ बोलकर निकली थी, दूसरे दिन सुबह दिनांक 10 जून 2024 की सुबह मृतिका अपने पिता से नाराज होने का बहाना बनाकर अपने प्रेमी के बहकावे में आकर उसके साथ चली गई और उसके बाद वो अपने फोन को बंद कर दी थी। मृतिका वर्षा के प्रेमी भूपेंद्र राजवाड़े ने मृतिका को अपने दोस्त की महिला मित्र के किराये के रूम में हर्रापारा पर रुकवाया था, बाद में भूपेंद्र राजवाड़े ने शादी करने से इंकार कर मृतिका को मर जाने के लिए बोला था। जिससे मृतिका वर्षा ने ग्राम हर्रापारा निवासी सत्यनाराण साहू के किराये के मकान में अपने दुपट्टा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 

उक्त प्रकरण में भूपेंद्र राजवाड़े द्वारा मृतिका को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक कोरिया को अवगत कराया गया। एसपी कोरिया द्वारा तत्काल उक्त प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर आरोपी भूपेंद्र राजवाड़े के विरुद्ध धारा 306 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को दिनांक 02 नवंबर 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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