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सूरजपुर : 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक किया जाएगा धान खरीदी, टोकन हेतु विशेष प्रावधान

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खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की तैयारी के संबंध में कलेक्टर ने समितियों को दिये विस्तृत दिशा निर्देश

सूरजपुर- 06 नवंबर 2024  खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की तैयारी के संबंध में कलेक्टर श्री एस जयवर्धन की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में समिति प्रबंधक ऑपरेटर एवं शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर द्वारा समितियों को प्रारंभिक तैयारी व खरीदी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए खरीदी में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं तथा पानी और फर्स्ट एड बॉक्स आदि की उपलब्धता के निर्देश दिए गए। चेक लिस्ट अनुसार समिति स्तर पर सफाई, फेसिंग, तारपोलिन एवं डनेज आदि की व्यवस्था के निर्देश दिए। धान खरीदी में उपयोग होने वाली पंजियों का संधारण कर्मचारियों की कार्य विभाजन करने उपार्जन केंद्र में प्रदर्शित किया जाए। उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी अवधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, औसत अच्छी गुणवत्ता का मानक, सैम्पल, खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 18002333663, ट्रस्टेड पर्सन का नाम एवं मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया साथ ही पंजीकृत किसानों के रकबा सहित सूची समितियों में अनिवार्यतः प्रदर्शित किया जाए। इस वर्ष 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक खरीदी किया जाएगा।

टोकन हेतु विशेष प्रावधानः

इस वर्ष लघु एवं सीमांत किसान जिनका पंजीकृत रकबा 25 एकड़ एवं 2.5-5 एकड़ तक है उन्हें मात्र दो बार अधिकतम टोकन जारी किया जाएगा कृषक जिनका रकबा 5 एकड़ से अधिक है उन्हें अधिकतम तीन बार टोकन जारी किया जाएगा । टोकन के लिए किसान उपार्जन केंद्र में तथा टोकन तोहार हाथ एप्प के माध्यम से स्वयं भी टोकन जारी कर सकते हैं। टोकन तोहार हाथ एप्प प्ले स्टोर में उपलब्ध है। आप अगर पुराना वर्जन 1.0 इस्टॉल हो तो उसे डिलीट कर नया वर्जन 2.0 इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस प्रकार लघु एवं सीमांत किसान दो बार में ही धान की बिक्री कर पाएंगे समिति में लाया गया धान अच्छे से सुखाकर जिसमें नमी 17 प्रतिषत से अधिक ना हो तथा साफ करके लाना है। धान का परिवहन करते समय किसान अपना टोकन, ऋण पुस्तिका तथा आधार कार्ड साथ में रखें।

शत प्रतिशत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से होगी धान की खरीदीः

पूर्व वर्ष की भांति धान खरीदी का कार्य पंजीकृत किसान अथवा नामांकित नॉमिनी के आश्रित या अंगूठे के निशान से प्रमाणीकरण करने के बाद खरीदी किया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक और ओटीपी प्रमाणीकरण नहीं हो पता है तो उपार्जन केंद्र के ट्रस्टेड पर्सन के द्वारा प्रमाणीकरण कर धान की खरीदी की जाएगा।

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