---Advertisement---

आदर्श आचरण संहिता के दौरान बिना कलेक्टर की अनुमति के अवकाश में जाने पर प्रतिबंध

Follow Us
Spread the love

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। निर्देशानुसार नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 की कार्यवाही सम्पन्न होते तक एतद्‌द्वारा सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय / केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के आदेश को प्रतिबंधित किया जाना है।

इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री एस जयवर्धन द्वारा आदेश निर्गत किया गए है कि निर्वाचन के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर सम्बन्धित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

सूरजपुर की ताजा खबरे

क्राइम न्यूज़

Leave a Comment