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कोटपा एक्ट 2003 के तहत आम जन को जागरूकता के उद्देश्य से किया गया चालानी कार्यवाही

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सूरजपुर। कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री कपिल देव पैंकरा  के मार्गदर्शन में जिले में तंबाखू एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग के नियंत्रण एवं धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा सूरजपुर जिला मुख्यालय एवं प्रतापपुर तहसील के भैंसा मुंडा ग्राम में कोटपा एक्ट 2003 के तहत आम जन को जागरूकता के उद्देश्य से चालानी कार्यवाही किया गया।।

कार्यवाही औषधि निरीक्षकों द्वारा किया गया। जिसमे कुल चालान 17 व 2200  राशि  प्राप्त हुआ।। कार्यवाही अंतर्गत धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित है। साथ ही कोटपा एक्ट की धारा 06 ब के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पाद बेचने व खरीदने पर प्रतिबंध है। तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाये जाने पर समझाइश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों के खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए चलानी कार्यवाही किया गया।

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