सूरजपुर। श्री किशोर कुमार खलखो (उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग ओड़गी) की ड्यूटी कार्यालयीन आदेश अनुसार सेक्टर क्रमांक 08 (ग्राम पंचायत बेदमी, करवां, मसनकी) के रूप में लगाई गई थी। श्री खलखो 22 फरवरी को जनपद पंचायत ओड़गी के मतदान दलों को सामग्री वितरण के समय बिना अनुमति के कार्य से अनुपस्थित पाये गये।
उक्त कृत्य आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्वाचन कार्यों में घोर लापरवाही का द्योतक है तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन नहीं किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लघंन किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियम 1966 के नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उन्हें कलेक्टर श्री एस जयवर्धन द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। श्री किशोर कुमार खलखो, उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग ओड़गी, की निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सूरजपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।



















