रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2025 का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹25,000 से ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है।
✅ योजना के मुख्य लाभ:
राज्य की विवाहित योग्य बेटियों के लिए आर्थिक सहयोग
एक ही समारोह में सामूहिक विवाह आयोजन
दुल्हन को गृहस्थी उपयोगी सामग्री भी दी जाती है
योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है
📋 पात्रता शर्तें:
आवेदिका छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी हो
आय सीमा: सालाना ₹2.50 लाख से कम
परिवार BPL सूची में होना चाहिए
कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष हो
वर की आयु कम से कम 21 वर्ष हो
📄 आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
राशन कार्ड / BPL प्रमाण
जन्म प्रमाण पत्र
विवाह का आमंत्रण पत्र (समूह विवाह हेतु)
बैंक पासबुक की प्रति
पासपोर्ट साइज फोटो
📝 आवेदन कैसे करें?
आवेदन पत्र महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करें या आंगनबाड़ी केंद्र से प्राप्त करें
सभी दस्तावेज संलग्न करें
आवेदन जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करें
पात्रता सत्यापन के बाद विवाह आयोजन की तारीख तय की जाएगी
❓ FAQs:
Q. योजना में व्यक्तिगत विवाह भी कवर होते हैं क्या?
👉 मुख्य रूप से सामूहिक विवाह के लिए है, लेकिन कुछ जिलों में व्यक्तिगत विवाह के लिए भी सहायता दी जाती है।
Q. यह योजना पूरे साल चालू रहती है?
👉 नहीं, यह पूर्व-निर्धारित तारीखों पर समूह विवाह के माध्यम से लागू होती है।
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