रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल बस सुरक्षा नियम 2025 लागू किया है। इन नियमों के तहत अब सभी स्कूल वाहन चालकों और प्रबंधन को सुरक्षा के सख्त मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा।
✅ नए नियमों के प्रमुख बिंदु:
1. 🛰️ GPS ट्रैकिंग सिस्टम हर बस में अनिवार्य
2. 👩🦰 हर बस में महिला अटेंडेंट का होना ज़रूरी
3. 🔥 फायर एक्सटिंगुइशर, फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य
4. 🪪 ड्राइवर के पास मान्य लाइसेंस और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
5. 🕒 बच्चों को ले जाने व छोड़ने का समय रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य
6. 📞 सभी बसों पर आपातकालीन संपर्क नंबर चस्पा करना अनिवार्य
🎓 शिक्षा विभाग का निर्देश:
शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि वे 30 जून 2025 तक अपने सभी वाहनों को नए नियमों के अनुरूप अपडेट करें। ऐसा न करने पर वाहन जब्त किए जा सकते हैं और विद्यालय पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
🧒🏻 अभिभावकों को क्या करना चाहिए?
बच्चों की बस में GPS ऑन है या नहीं, इसकी पुष्टि करें
महिला अटेंडेंट की उपस्थिति देखें
बस चालक के व्यवहार और वर्दी की रिपोर्ट स्कूल को दें
यदि कोई अनियमितता दिखे, तो जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें।
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